विधायक संयम लोढा ने महानिदेशक के जारी आदेष पर जताई थी आपत्ति
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
पुलिस महानिदेशक ने किया आदेष में बदलाव
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही, पुलिस को ट्रक, ट्रोला, टैंकर, लॉडिंग पिकअप, लॉडिंग ट्रैम्पो में मानव परिवहन पाये जाने पर उन्हें चैक करने व उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये। पुलिस महानिदेषक एम.एल. लाठर ने अपने 20 अप्रैल 2020 के आदेष के संबंध में 22 अप्रैल को संषोधन आदेष जारी किया है। विधायक संयम लोढा ने 20 अप्रैल को जारी किये गये पुलिस महानिदेषक के आदेष को लेकर 21 अप्रैल को पत्र लिखकर उस पर एतराज किया था।
पुलिस ने महानिदेषक ने अपने 20 अप्रैल के आदेष में एम्बुलेंस, फायरबिग्रेड, सेनेटाईजर वाहन, बीमार को ल जाने वाले वाहन, मालवाहक वाहन व लॉडिंग वाहन, कृषि कार्य में लगे हार्वेस्टर एंड टैªक्टर, कृषि उपयोग में लिये जा रहे वाहन। मांस, मच्छली, अंडा, पॉलटरी फार्म में उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों को न तो रोकने और न ही चैक करने के पुलिस अधिकारियों को आदेष दिये थे।
विधायक संयम लोढा ने इस पर एतराज कर पुलिस महानिदेषक को पत्र लिखकर कहां था कि सिरोही जिले में 19 अप्रैल को ही एक ट्रोले में छिपकर आये 80 लोगो को पकडा था। यह सभी गुपचुप तरीके से, बिना अनुमति, बिना चिकित्सा जांच कर गुजरात से राजस्थान की सीमा में प्रवेष कर लिया था जिन्हें वापस गुजरात भेंजा गया था। लोढा ने यह चिंता प्रकट की थी कि माल वाहक वाहनों में मानव परिवहन को चैक नही किया गया तो अब तक संक्रमण मुक्त रहे जिलों में भी कोरोना की समस्या पैदा हो जाएगी। अतः पुलिस महानिदेषक संषोधन कर नये दिषा निर्देष जारी करे।
पुलिस महानिदेषक मोहनलाल लाठर ने अपने कार्यालय पत्रांक 592 दिनांक 20 अप्रैल 2020 के क्रम में 22 अप्रैल 2020 को क्रमांकः व- 15( ) कानून-व्यवस्था/2019/602 जारी कर राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों को मॉडीफाईड लॉक डाउन की पालना के संबंध में बाहर आवागमन की व्यवस्था बाबत नये निर्देष जारी किये है। लाठर ने संषोधन आदेष में कहां कि यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ व्यक्ति बिंदू संख्या 1 में सूचीबद्व वाहनों में छुप छुपाकर बिना प्रषासन को सूचित किये आवागमन कर रहे है। इस प्रकार के आवागमन से कोविड 19 का संक्रमण अभी फैलने की आषंका है अतः इस संबंध में निर्देषानुसार आपको निर्देषित किया जाता है कि ऐसे संदिग्ध वाहन जिनका मानव परिवहन में संलिप्त होना पाया जाता है उनकी तलाषी ली जाए और यदि इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां पायी जाती है तो उनके विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाये।