सत्यापित पहचान पत्र जारी कर विक्रेता के लिये गले में पहनना अनिवार्य
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के सन्दर्भ में लाॅक डाउन की अवधि में जिले के शहरी क्षेत्रों में खाने-पीने की वस्तुओं जैसी सब्जी, फल, नमकीन, मौसमी खाद्य, पेय आदि साम्रगी को बेचने वाली चलती फिरती दुकानों, हाथ ठेलों, फेरीवालों जैसी अस्थाई दुकानों पर कार्फी मात्रा में खाद्य सामग्री की बिक्री गली-गली की जा रही है।
वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे सभी विक्रेताओं का पूरा वास्तविक नाम, मोबाईल नंबर, पता स्पष्ट व बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, फलेक्स पिंरट बैनर या बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए एवं जिस थाना क्षेत्र में विक्रेता सामान बेच रहा है वहां से सत्यापित पहचान पत्र जारी कर विक्रेता के लिये गले में पहनना अनिवार्य होना चाहिए,
जिससे खरीददार को यह जानकारी हो कि उसने खाने का कौनसा सामान किससे लिया है या खाया पिया है। यह जानना प्रत्येक क्रेता का मौलिका अधिकार भी है साथ ही अनपेक्षित स्थितियों में यह प्रशासन के लिये भी सहायक सिद्ध होगा।
चूंकि ऐसे विक्रेता अस्थाई होते है, इनका कोई पता ठिकाना नहीं रहता। इसलिए खाने पीने की वस्तु को लेेकर मिलावट या कोरोना जैसी महामारी, बीमारी का अंदेशा होने पर उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी हासिल करना सरकार के लिये भी मददगार होगा।