लॉकडाउन में मजदूरों-छात्रों को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही देशभर में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है. इसी वजह से देश में कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हुए है. इनमें फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालु शामिल है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को नया आदेश जारी किया है.
घर ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा
बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन तैयार की है. इसके तहत घर ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा. इसके साथ ही दूसरे जगह ले जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा और जब लोग अपने-अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.
राज्यों को आपस में बात करनी होगी
नई गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी. वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी.
ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा
आदेश के अनुसार ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे. जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वॉरन्टीन की जरूरत न हो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.