खास खबर

विधायक लोढ़ा की सूचना पर हुई जांच 500 श्रमिकों को घर बिठाने का मामला

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन प्रमाणित पाया गया है।

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही। पंचायत समिति क्षेत्र के गांव कृष्णगंज में मनरेगा में काम कर रहे करीब 500 श्रमिको को मई के आखरी सप्ताह में अचानक घर बिठा देने के मामले में विधायक संयम लोढा द्वारा दी गई सूचना पर जांच में महात्‌मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन प्रमाणित पाया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विश्नोई ने ग्राम विकास अधिकारी चन्दुलाल व ग्राम रोजगार सहायक बुटाराम पर मनरेगा के अधिनियम धारा 25 अन्तर्गत दोनो पर एक एक हजार रूपये की शास्ती लगाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक संयम लोढा के गत माह दौरे में कृष्णगंज में मजदूरो ने 29 मई को ये बताया था कि वे मनरेगा में नियोजित थे और उन्हे अचानक से घर बिठा दिया। पंचायत में गये तो ये कहा कि जहां जाना है वहां जाओं। लोढा ने इस पर जिला कलेक्टर को अपने पत्र क्रमांक एमएलए/सिरोही/जीईएन/2020/58 दिनांक 29 मई के जरिये जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अवगत कराने के लिये कहा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विश्नोई के अनुसार ग्राम कृष्णगंज में व्यक्तिगत लाभ के 66 कार्य स्वीकृत थे जिन पर श्रमिक नियोजित किये जा सकते थे। इसके अलावा अन्य कार्यो के प्रस्ताव भेजने में ग्राम पंचायत कृष्णगंज की ओर से प्रस्ताव भेजने में देरी की गई।

स्वीकृतशुदा कार्य उपलब्ध थे इसके बावजूद श्रमिको को रोजगार नही देना कर्तव्य पालन में उदासीनता एवं लापरवाही है। अतः इस संबंध में 12 जून को ग्राम विकास अधिकारी चन्दुलाल को एवं ग्राम रोजगार सहायक बुटाराम को शास्ती अधिरोपित करने के नोटिस जारी किये गये है।

Categories