TikTok App को भारत में किया ब्लॉक, अब नहीं कर पाएंगे डाउनलोड, कोर्ट ने दिया था आदेश
गूगल ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप्प टिकटॉक (TikTok) को ब्लॉक कर दिया है. इसका मतलब हुआ कि अब गूगल के प्ले स्टोर ऐप्प से टिकटॉक वीडियो ऐप्प को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है. टिकटॉक को लेकर यह कदम उस फैसले के बाद आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने चीन की कंपनी Bytedance Technology के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें कंपनी ने कोर्ट से टिकटॉक ऐप्प पर से बैन खत्म करने को कहा था.
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मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप्प पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है. बता दें कि टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है.
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टिकटॉक ऐप्प पर यह फैसला तब आया जब एक व्यक्ति ने इस पर प्रतिबंध के लिए एक जनहित याचिका दायर की. आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्र ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए Apple और Google को एक पत्र भेजा था. सरकार ने गूगल और एपल को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है.
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भारत में टिकटॉक ऐप्प अभी भी ऐप्पल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन Google के प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था. Google ने एक बयान में कहा कि यह इस ऐप्स पर टिप्पणी नहीं करता है लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है.
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हालांकि, गूगल के इस कदम पर टिकटॉक की ओर से कोई बयान नहीं आया है. टिक टॉक यूजर्स को स्पेशल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाने और शेयर करने की अनुमति देता है. यह भारत में काफी पॉपुलर हो गया है मगर कुछ राजनेताओं ने इस ऐप्प की आलोचना की है और उनका कहना है कि इसका कंटेंट अनुचित होता है. फरवरी में एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अब तक 240 मिलियन लोगों द्वारा इस ऐप्प को डाउनलोड किया जा चुका है.
Tik Tok ऐप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है बैन करने का निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई गई है. अदालत ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था. बता दें कि टिकटॉक एप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है. यह एप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है. टिकटॉक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.
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टिकटॉक ऐप्प पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट मामले कोर्ट सुनवाई कर रहा है और अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. मदुरै हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. दरसअल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह वीडियो ऐप टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाए. साथ ही कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि वो इसका प्रसारण ना करे.