सेवा भारती समिति सिरोही को आवंटित भूमि की निलामी पर अंतरिम रोक
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
कोर्ट स्थगन के बावजूद हो रही सफाई
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने सेवा भारती समिति, सिरोही के प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता एवं नगर पालिका के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात नगरपालिका सिरोही द्वारा प्रस्तावित रामझरोके के पास भूखड़ को नीलाम करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए 12 /13 जनवरी 2021 को प्रस्तावित नीलामी को अंतिम करने से रोकने का आदेश पारित किया।
ज्ञातव्य है कि सेवा भारती को वर्ष भाजपा बोर्ड 2008 में उक्त भूमि आवंटित हुई थी बाद में खारिज भी हुई फिर पत्रावली गुम हो गई फिर गत भाजपा बोर्ड में दुबारा आवंटित हुई।पर संस्थागत भू परिवर्तन नही हुआ न पट्टा बना।और मौजूदा कोंग्रेस बोर्ड में आवंटित भूमि के किस्म परिवर्तन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर डीएलबी राज्य सरकार के पास मार्गदर्शन के लिये भेजी गई।और राज्य सरकार ने यह आवंटन खारिज कर दिया।सेवा भारती,हिन्दू वादी संगठनों,पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने इस पर विधायक संयम लोढा ओर कोंग्रेस बोर्ड व राज्य सरकार पे आरोप लगाया कि बदनीयती से बिना सुनवाई के मौका दिए सरकार ने आवंटन को निरस्त कर दिया व इसको लेकर विद्यायक का पुतला फूंका।जबकि सिरोही नगर परिषद ने 11 व 12 जनवरी को सेवा भारती को आवंटित ओर खारिज भूमि पर आम नीलामी रखी थी। जिसे सेवा भारती ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
इस जमीन के विषय में हुई राजनीति को लेकर बीते दिनों सिरोही नगर में वातावरण गरम हो गया था...
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित एवं नगर पालिका की ओर से पुनीत सिंघवी ने पैरवी की जिसमे न्यायालय ने यह अंतरिम फैसला सुनाया।
कल लगेगी सेवा भारती को निरस्त जमीन की बोली, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन रामझरोखा मैदान में नेहरू पार्क के पास सेवा भारती के आवंटन को निरस्त करके जो भूमि निलाम की जानी है उसकी निलामी मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के तहत पूर्ववत होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार निलामी प्रक्रिया होगी, लेकिन इसे फाइनल नहीं किया जाएगा। यानि कि इसका कब्जा सुपुर्दगी आदि की कानूनी प्रक्रिया 21 जनवरी की सुनवाई के बाद के निर्णय पर निर्भर होगा।
- नगर परिषद ने लगा रखी थी केविएट
सेवा भारती सिरोही के मंत्री प्रभुराम देवासी की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में इस निलामी को रोकने के संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। नगर परिषद सिरोही ने वहां पर पहले ही केविएट लगा रखी थी। ऐसे में सेवा भारती को निलामी पर पूरी तरह से स्टे नहीं मिल पाया। हाईकोर्ट ने 18 दिसम्बर के निलामी नोटिस के अनुसार निलामी जारी रखने को कहा। लेकिन, इसे अंतिम नहीं किए जाने का आदेश दिए।
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार अब मंगलवार को इस जमीन की निलामी के लिए बोलियां लग सकेगी। इसके लिए एक चौथाई निविदा शुल्क भी लिया जा सकेगा। दो दिन की इस निलामी प्रक्रिया में यदि बोली अंतिम हो जाती है तो इस जमीन को हस्तांरित करने के लिए पट्टा जारी करने व कब्जा सुपुर्दगी नहीं हो पाएगी।
21 जनवरी को अगली तिथि में यदि इसका फैसला सेवा भारती के पक्ष में होता है तो यह एक चौथाई अग्रिम राशि बोलीदाता को लौटा दी जाएगी। यदि फैसला सेवा भारती के खिलाफ आता है तो नगर परिषद सिरोही शेष तीन चौथाई राशि जमा करके बोलीदाता को इस भूमि का पट्टा दे सकेगी।नगर परिषद प्रशाशन ने यहाँ साफ सफाई भी करवा दी है।