कोरोना संक्रमण की गम्भीर स्तिथि में जिले में निषेधाज्ञा लागू , जिला कलेक्टर ने जारी की गाइड लाइन
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही | जिले मे कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र निरोधात्मक उपाय वांछित है।
मानव जीवन की रक्षा व सुरक्षा के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा 25 मार्च को रात्रि 11 बजे से जारी की गई । उक्त निषेधाज्ञा 21 अप्रैल, 2021 को रात्रि 11 बजे तक सिरोही जिले में प्रभावी होगी।
जारी आदेशानुसार जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर ज्यादा भीड इकट्ठी नहीं हो। सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा। “नो मास्क नो एन्ट्री“ की सख्ती से पालना की जावेगी। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध है साथ ही शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है। नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे बाद बाजार बंद रहेंगे। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। विवाह संबंधी आयोजन की सूचना पूर्व में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जावें। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों इत्यादि की पूर्व सूचना की शर्त पर अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत होंगे। उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, परिवहन सेवाओं, चिकित्सा/आपतकालीन संस्थाओं एवं सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं राजकीय कार्यलय को अपवाद् स्वरूप मुक्त रखा जाता है।
जिले के समस्त नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने एवं यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धार 188, 259, 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एव अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अनतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।