कोरोनावायरस

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए के सबंध में जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही | जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने आदेश जारी कर वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड -19 के बढते प्रसार एवं व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी निर्देशों को संकलित करते हुए कोरोना-19 की संक्रमण की चैन तोडने, संक्रमितो को प्रोटोकोल के अनुसार टेस्ट ट्रेक एवं ट्रीट आदि करने के लिए निर्देश जारी किए है।

निगरानी क्रियाकलाप सामान्य के लिए चिकित्सालय भार, मृत्युदर तथा संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संक्रमण का शीघ्र निदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से डोर टू डोर सर्वे किया जाकर आईएनआई लक्षण वाले व्यक्तियों, हाई रिस्क वाले व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की जायेगी जिसके पश्चात चिन्ह्ति व्यक्तियों की एन्टीजन तकनीक से जांच करवायी जायेगी । यदि एन्टीजन टेस्ट मे व्यक्ति निगेटीव आत है तो आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट करवाया जायेगा। उक्त गतिविधियां इस कार्यालय के पूर्व आदेश के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी । आई एल.आई लक्षण वाले व्यक्तियों को शीघ्र निदान के साथ ही ट्रीटमेन्ट के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा एंटीकोविड टीम व इसीडेंट कमाण्डर के सहयोग से निर्धारित दवाइयों का किट प्रदान किया जाएगा ।  इस प्रकार के चिन्ह्ति मरीजों को आरटी पीसीआर जांच परिणाम आने से पूर्व से ही परिवार में आईसोलेट करने तथा दिन में दो बार Spo2 मोनिटरिंग के लिए अवगत एवं प्रेरित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को  Breathing Exercise तथा  Red Alert Signs जेैसे सांस लेने में तकलीफ , उच्च श्वसन दर  ¼ >24 per Min.½ आदि की जानकारी दिया जाना भी आवश्यक है । उक्त सर्वेक्षण गतिविधियां इस प्रकार आयोजित की जाएगी कि प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बार सर्वेक्षण हो गया है।  इसी प्रकार विशेष में किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की सूचना आते ही उसके घर के आस - पास के घरो में तथा जहां सामान्यतः उस व्यक्ति का आवागमन रहता हो, उन बस्तियों में विशेष सर्वेक्षण गतिविधियां दो दिन के भीतर ही आयोजित की जाएगी । सर्वेक्षण के लिए चिह्नित क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जाएगा तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां पूर्ण गंभीरता के साथ सुनिश्चित की जाएगी । सर्वेक्षण में चिन्ह्ति आई.एल.आई लक्षण वाले व्यक्तियों को उपरोक्त बिन्दु में दर्शाये अनुरुप ही आईसोलेशन, SpO2    मोनिटरिंग मेडिकल किट आदि गतिविधियां आयोजित की जाएगी । अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारण्टीन किया जायेगा एवं आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट करवाया जायेगा। आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट नेगेटीव आने पर मुक्त किया जायेगा। समस्त उपखण्ड में ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेशन/क्वारण्टीन सेंटर खोले जायेगे। जिन व्यक्तियों के घर में संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग से कमरा नहीं है अथवा होम आइसोलेशन को पालना नही  की जाती है उन्हे रखा जायेगा। होम आईसोलेट/होम क्वारण्टीन व्यक्तियों को पाबदं कर बंध पत्र भरवाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से एन्टी कोविड टीम द्वारा की जायेगी एवं ग्राम निगरानी समितियाॅ/ग्राम रक्षा दल/ग्रा. पंचायत स्तरीय कोर कमेटी द्वारा प्रभावी आइसोलेशन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

इसी प्रकार होम आईसोलेशन व क्वारेंटाईन की अनुपालना में पूर्व जारी आदेश का अवलोकन करें चिकित्सकीय दृष्टिकोण से होम आईसोलेशन व क्वारेटीन मे रखे गये व्यक्तियों की निरन्तर देखभाल तथा पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा उन्हें आवश्यकतानुसार दवाईयां,काउन्सलिंग आदि उपलब्ध करवाये जाएगें। ट्रीटमेन्ट के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित दवाइयों का किट प्रदान किया जाएगा । साथ ही प्रारंभिक स्थिति में किसी चिकित्सक द्वारा इनका स्वास्थ्य परिक्षण कर दवाइयां प्रिस्क्राईब करते हुए उपलब्ध भी करवाई जाएगी । ऐसे संक्रमित व्यक्ति को परिवार से आईसोलेट करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । whatsapp Group  या अन्य माध्यम से प्रतिदिन सुबह व शाम ऐसे मरीजों के sp02 ] Temprature  एवं श्वशन दर की जानकारी प्राप्त कर उसका रिकार्ड संलग्न प्रारुप में एक्सल शीट में संधारित किया जाएगा । उक्त गतिविधियां मरीज के डिस्चार्ज होने तक की जाएगी । मरीज को सेम्पल लिये जाने के दस दिन पश्चात्, यदि गत तीन दिनों से किसी प्रकार के लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हो, डिस्चार्ज किया जाएगा, किन्तु उसके आईसोलेशन एवं क्वारंटीन की अवधि 14 दिन रहेगी । होम आईसोलेटेड मरीजों को  Breathing Exercise     तथा  Red Alert signs  जैसे सांस लेने में तकलीफ, उच्च श्वसन दर ¼ >24 per Min½  आदि की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे मरीजों को 6 ड Minute walk Test  के बारे में जानकारी दी जाए । यदि 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन सेच्यूरेशन 90 प्रतिशत से कम आ जाए या सांस लेने में तकलीफ हो तो उन्हें उच्चतर चिकित्सालय में जाने के लिए प्रेरित किया जाए । उक्त टेस्ट साइलेन्ट या हैप्पी हाईपोक्सीया की जल्द पहचान के लिए उपयोगी है।  होम आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों को प्रोन पॉजिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। दवाई लेने के पश्चार्त भी लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं जाता है तो व्यक्ति को सी.एच.सी/पी.एच.सी पर जाने के लिए प्रेरित करें। इनकी शर्तों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा संस्थागत क्वारण्टीन किया जायेगा।

कोविड केयर सेन्टर क लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार एक कोविड केयर सेन्टर स्थापित किया जाएगा । उक्त कोविड केयर सेन्टर को दो हिस्सों में विभाजित कर उपयोग में लिया जाएगा। प्रथम हिस्से में ऐसे लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति को रखा जाएगा, जिसके घर पर आईसोलेशन की सुविधा नहीं हो अथवा उसके द्वारा आईसोलेशन की शर्ता को भंग किया गया हो । दुसरे हिस्से में अन्य राज्य से आने वाले प्रवासी, जिनके द्वारा आरटी-पीसीआर जांच नहीं करवाई गई हो तथा जिन्हें घर में आईसोलेट करते हुए क्वारंटीन करना संभव नहीं हो, को रखा जाएगा । पुलिस/जेईटी द्वारा घूमने वाले व्यक्तियों को भी पकड कर यहां रखा जा सकेगा।  कोविड केयर सेन्टर पर स्वच्छता, विसंक्रमण, भोजन, रहवास, पेयजल आदि की  व्यवस्था पूर्व में जारी विस्तृत निर्देशानुसार की जाए। उनके नियमित स्वास्थ्य पर्यवेक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । यहा पर्याप्त मात्र में किट, योग प्रशिक्षण, काउन्सीलिंग, दवाईया इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चिित की जावें। इस ग्राम स्तरीय पर्यवेक्षण दल के सहयोग हेतु ग्राम रक्षा समितियां/ग्राम निगरानी समितिया स्थानीय युवाओं से बनायी जाये। एन्टी कोविड टीम, ग्राम स्तरीय  कोर ग्रुप, ग्राम स्तरीय युवाओं की स्थानीय टीम आदि का कार्य कोविड टीकाकरण का प्रचार-प्रसार, कन्टेनमेण्ट जाॅन की पालना, होम आईसोलेशन/होम क्वारण्टीन गाईडलाईन की पालना, ग्राम पंचायत में स्थित कोविड केयर सेन्टर का रख-रखाव, डोर-टू-डोर सर्वे की निगरानी, कोविड से बचाव व उपचार सम्बन्धित समस्त प्रदत निर्देशों एवं गाईडलाईन की पालना करवाना है।इस कार्यालय से दिये गये विस्तत निर्देशों का अवलोकन करें तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा इन्सीडेट कमाण्डर के माध्यम से इन समितियों को सहयोग मार्गदर्श, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करवाया जायेगा।

टीकाकरण के लिए  कोविड-19 सक्रंमण के प्रसार की सम्भावना को क्षीण करने के लिए सघन टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्तियों को उनके निवास स्थान से न्यूनतम दूरी पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार - प्रसार किया जाएगा साथ ही जिन्होने  प्रथम डोज ले ली है उन्हे द्धितीय डोज के लिए प्रेरित करे। ग्राम स्तरीय पर्यवेक्षण के संबंध में गतिविधियों के सुचारू सम्पादन के लिए गृह विभाग के आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया था। इस दल में सरपंच/वार्ड पंच, एण्टी कोविड टीम के सदस्य एवं आवश्यकतानुसार आदशित अन्य सरकारी कार्मिक/अध्यापकगण इत्यादि शामिल किये जा सकेगें । सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य मित्रों का उपयोग उपरोक्त समस्त गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जायेगा। उपखण्ड प्रशासन द्वारा उपरोका गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन यथा पल्स ऑक्सीमीटर, स्टेशनरी, प्रचार सामग्री आदि की व्यवस्था की जाएगी । कोविड-19 केयर सेंटर के लिए  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश एवं  इस कार्यालय के आदेशके अनुरूप प्रत्येक संभव स्वास्थ्य केन्द्र को कोविड-19 केयर सेंटर तथा डीसीएचसी के रूप में विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्यक उपखंड में कम से एक डीसीएचसी तथा तीन कोविड केयर सेेंटर विकसत किए जाने चाहिए। डीसीएचसी में प्रत्येक आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी पिं्रसिपल, खंड मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी की समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा विभाग, जन सहयोग,जिला स्तरीय विभिन्न समितियों का सहयोग लेते हुए  DCHC    के सभी नॉम्र्स की पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा निरन्तर समीक्षा करते हुए बेड क्षमता विस्तार के लिए कार्य किया जाएगा। उक्त समिति ऑक्सीजन प्लान्ट ऑक्सीजन कन्टसनट्रेटर सहित मेडिकल कनज्यूमेबल, मेडिसिन्स व ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता व माग संबंधी विभिन्न निर्दिष्ट गतिविधिया सुनिश्चित करेंगे।

जेईटी के लिए इस कार्यालय के आदेश द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु विशेष गाईड लाईन एवं टीकाकरण, जन जागरण अभियान बाबत आदेश की पालना सुनिश्चिित करने हेतु जिले में थानावाईज संयुक्त जाचं  दलों को गठन किया गया है। उक्त समस्त संयुक्त जांच दल निर्धारित थाना क्षेत्र में प्रतिदिन कोविड गाईडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चिित करेगी।

जिले में कोविड-19 आपदा की स्थिति से निपटने हेतु ग्रामपंचायत एवं शहरी क्षेत्रवार इन्सीडेंट कमाण्डर नियुक्त किये गये है। टिकाकरण जागरूकता कन्टेनमेण्ट जोन की पालन डोर डू डोर सर्वे, मेडीकल  किट का वितरण प्राथमिकता करवाना इंसीडेंट कमांडर की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय के गाईड लाईन के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय एवं वार्ड स्तरीय कोर निगरानी कमेटी के सहयोग से दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्री, दूध, किराणा इत्यादि की होम डीलीवरी की व्यवस्था की जायेगी। जिले के सभी सरकारी एवं निजी,  कोविड अस्पतालों में प्रभारी नियुक्त किये गये है। उक्त प्रभारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण एवं व्यवस्था देखेगें। जिले में आॅक्सीजन व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय दल का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विश्नोई एवं ड्रग इस्पेक्टर श्रीमती पुष्पा सांेलकी दल द्वारा जिले के समग्र राजकीय व निजी चिकित्सालयों में आॅक्सीजन की उपलब्धता, मांग व खपत की संस्थानवार प्रतिदिन नियमित रूप से समीक्षा करेगे तथा जिले में स्थित राजकीय व निजी चिकित्सालयों मेें आॅक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगे।

जिला परिवहन अधिकारी एम्बुलेंस की केन्द्रीकृत व्यवस्था संचालन करेगे। आपात कालीन सरकारी एम्बुलेंस के अलावा दानदाता, भामाशाहों एवं निजी संस्थानों द्वारा अतिरिक्त एम्बलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। जिला स्तरीय समिति गठन किया गया जिनकी अनुशंषा पर रेमडीसिवर इंजेक्शन वितरित किये जायेगें। नगर में वार्ड स्तरीय कोर निगरानी समिति एवं ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय कोर निगरानी समिति अपने-अपने क्षेत्र में पाॅजिटीव व्यक्ति के सम्र्पक में आने वाले कम से कम 30 व्यक्तियों की कान्ट्रेक्ट ट्रंेसिंग करेंगे एवं प्रभारी अधिकारी इसकी निगरानी करेगें। सभी ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्ति जिम्मेदारी से इसे कार्य को अंजाम देेंगे। 10 से 24 मई तक लाॅक डाउन की अवधि में नोन एनएफएसए श्रेणी के जरूरतमंद, असहायं, निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए भोजन पेकेट़स/राशन किट आवश्यकता अनुसार वितरण करावें । कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा संक्रमित व्यक्तियों के जीवन रक्षण में प्रचार - प्रसार एवं आई.ई.सी. का बहुत महत्व है । इस उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति तक निम्न विषयों की प्रामाणिक जानकारी पहुंचाया जाना सुनिश्चित करे ।  कोविड ऐप्रोपियेट बिहेवियर जैसे मास्क , सोशियल डिस्टेसिंग , हेण्ड सेनेटाईजेशन आदि।  सामान्य चिकित्सकीय जानकारी जैसे  Early Detection Early Treatment , Spo2  मोनिटरिंग , श्वसन दर  Red Alert Signs  आदि ।  चिकित्सा सुविधाओ यथा  Covid Consultation / Care Center / CCC / DCHC / DCH  व विभिन्न कन्ट्रोल रुम के नम्बर आदि की जानकारी । रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा, माईको कन्टेनमेंट जोन आदि में प्रवृत्त रेग्यूलेशन प्रावधानों की जानकारी। रेग्यूलेशन के विषय में राज्य सरकार एवं कार्यालय हाजा द्वारा विस्तृत निर्देश बार - बार जारी किये गये है , जिनकी अनुपालना दक्ष एवं प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करवाई जाएगी । हर गांव गली में भोपू प्रचार द्वारा कोविड गाईडलाईन, बचाव , उपचार टीकाकरण की जानकारी प्रदान करना ।

उपरेाक्त गतिविधियेां के समुचित सम्पादन एवं प्रभावी मोनिटरिंग के लिए की जाने वानी कार्यवाहियों की समयबद्ध रिपोर्टिंग आवश्यक है। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी/नियत अधिकारी पूर्व में जारी फार्मेंट्स में समस्त  सूचनाएं समय बद्ध तौर पर इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करेंगे। पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी जिला स्तरीय अधिकारी/सेल भी उक्त प्रारुपों को उपखण्ड अधिकारियों के साथ पुनः साझा करेंगे तथा उन्हे नियमित रुप से प्राप्त कर Summary Sheet के रुप में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेश तथा पूर्व में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी इस आपदा के समय में इस प्रकार कार्य करेंगे, कि एक ओर संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके, वहीं दूसरी ओर संक्रमित व्यक्ति को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्येक जीवन की रक्षा के लिए श्रेष्ठतम प्रयास किये जा सके । अनुपालना में कोताही या लापरवाही की दशा में सख्त अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाहिया अमल में लाई जाएगी

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