कोरोनावायरस

कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख तक का ऋण व अनुदान

सिरोही, 16 जून।

कोविड-19, महामारी के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर एवं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं हो ऐसे परिवार को जीविकोपार्जन के लिए मिलेगा 5 लाख तक का ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जावेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) द्वारा कोविड महामारी के दौरान इस वर्ग के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। उन परिवारों में से कमाने वाले मुखिया की कोविड महामारी के कारण मृत्यु हो गई हो, उन परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए SUPPORT FOR MARGINALIZE INDIVIDUALS FOR LIVELIHOODS AND ENTERPRISE (SMILE) योजना प्रारम्भ की गई हैं।

जिसमें प्रति परिवार 5.00 लाख रूपये (राशि रूपये 4.00 लाख ऋण एवम् राशि रूपये 1.00 लाख तक अधिकतम अनुदान) दिए जाने का प्रावधान हैं।

पात्र व्यक्ति सभी संबंधित दस्तावेजों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (परिवार की समस्त स्त्रोंतों से कुल वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए), मृत्यु प्रमाण पत्र (Due to Covid), आधारकार्ड, राशनकार्ड की फोटोंप्रति के साथ कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 (अल्प बचत कार्यालय भवन) सरूपविलास, सिरोही में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त सभी आवेदकों की सूची तैयार कर जिला कलेक्टर के मार्फत् 30 जून तक अनुजा निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की जानी हैं।

मृत राज्य कार्मिकों के आश्रितों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा 26 जून को

सिरोही, 16 जून। टंकण परीक्षा आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं अति. जिला कलक्टर गितेश श्रीमालवीय ने बताया कि जिन मृत राज्य कार्मिकों के आश्रितों ने कम्प्यूटर टकण परीक्षा में बैठने के लिए अपने आवेदन पत्र 31 मार्च, 2021 तक कलक्टर कार्यालय में जमा करवाए है, उनकी कम्प्यूटर टंकण परीक्षा 26 जून को प्रातः 10 बजे होगी। उन्होंने बताया कि समस्त आवेदक परीक्षा में बैठने के लिए अपने प्रवेश पत्र स्थापना शाखा से किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

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