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त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 जारी

संक्रमण में गिरावट को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों में छूट

जयपुर हरीश दवे | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मेनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों में छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 28 जून, सोमवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी।

श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलता के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें।

मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है। सभी लोग आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना के नये वैरियंट वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं एवं 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बच्चों को सुरक्षित रखें।

गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 3.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-

• ऎसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। ऎसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय प्रातः 9ः30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-मॉरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकोें को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे।

• शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

• शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा।

• निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा।

• सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक की भी अनुमति होगी।

• जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ऎसे जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।

• सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन e-Intimation के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई, के पश्चात् self-generate कर प्राप्त कर सकेंगे।

• ऎसे बाजारों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का फस्र्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

• क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, परन्तु इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्टस सुविधाएं भी अनुमत होंगी। रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोडकर एक, के रूप से अनुमत होगी।

• सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई तथा अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

• वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून, के बाद आयोजित करने की सलाह दी गई है।

• अति-आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें अब 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना
http://covidinfo.rajasthan.gov.in →e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज आदि की 30 जून, तक अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह हेतु अनुमत नहीं होंगे।

• दिनांक 01 जुलाई, से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह के लिए अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि ़ 10 बैण्ड-बाजे वाले ़ 5 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तो के अनुसार सायं 04ः00 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में:

चूंकि राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है एवं व्यवसाय की दृष्टि से पर्यटन राजस्थान की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इस लिए पर्यटन, फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन कॉन्सेप्ट के आधार पर संचालन निम्न शर्तों के साथ अनुमत किया जा सकेगा।

• ऎेसे रिसोर्ट, जिनका क्षेत्रफल लगभग 10 हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों और अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था हैै।

• उक्त गतिविधि वास्ते जिला कलक्टर से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-Intimation पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।

• मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये।

• आयोजनकर्ता द्वारा समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान एवं अतिथियों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

• समस्त अतिथियों को रिसोर्ट में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहर घूमना अनुमत नहीं होगा।

• किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्तिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलूस/त्योहारों/मेलों/हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

• संपूर्ण प्रदेश में शनिवार सायं 8 से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं 8 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में:

प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के पश्चात आमजन हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रातः 5 बजे से सायं 4 बजे तक खोलेे जा सकेंगे ः-

• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोन/कफ्र्यू क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

• बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ एवं पूजा-अर्चना हेतु आते हैं, उनको खोले जाने से पूर्व जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिये गये हैं।

• धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जावे।

• धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

• बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाये। आरती ऑनलाइन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

• धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।

• जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाये।

• उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन किये जाने पर जिला कलक्टर/जिला कलक्टर द्वारा अधित प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित धार्मिक स्थल को बंद कराया जा सकेगा।

• राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोला जाये साथ ही उक्त दिशा-निर्देशों की पालना की मॉनिटरिंग करने के लिए समस्त जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिले के सभी विधायकगण, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समिति मेें सदस्य तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव होंगे।

• जिले में प्रत्येक धर्म गुरू, प्रमुख धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा मुख्य प्राधिकारी का विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा।

• शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत् रहेंगे।

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