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जिला कलेक्टर को दिए देवस्थान बोर्ड के जांच के आदेश खुल सकेगी मंदिर के विकास की राह

विधानसभा लोढ़ा द्वारा उठाए गए सवाल पर

सिरोही न्यूज़ ब्यूरो

सिरोही विधायक निर्दलीय होने के बावजूद सिरोही की हर समस्या और जिस समस्या को भरीसभा में उठाई गई है उन समस्याओं को पूरा करने में लगे हुए आज जिस प्रकार सारणेश्वर जी में विकास को लेकर किस प्रकार कार्य किया जाए और इस विकास को नया आयाम दिया जाए जिसके लिए उन्होंने अपना प्रयास पूरा करते हुए देवस्थान बोर्ड द्वारा जांच के आदेश कलेक्टर को दिए गए है जिससे आने वाले समय में सारणेश्वर जी मंदिर परिसर में विकास हो सकेगा और धर्मशाला भी बन सकेगी और लोगों को कई समस्याओं से समाधान हो सकता है एक बार राह खुल जाती है तो विकास की गति बढ़ सकती है

सिरोही के जिला कलक्टर को दिए गए जांच के आदेश विधायक संयम लोढ़ा द्वारा विधानसभा में पर्ची के माध्यम से सिरोही जिले के मंदिरों में जनसुविधाओं के अभाव व जिला कलक्टरों की रिपोर्टों पर कार्रवाई के संबंध में उठाए गए थे जिस पर देवस्थान मंत्री ने विधानसभा में इस जांच की घोषणा की थी।

इसके बाद 13 अगस्त को केसरलाल मीणा ने जिला कलक्टर को राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 48 के तहत जिला कलक्टर को 45 दिनों में यह जांच करके देने के आदेश दिए हैं।

क्या होगा इस जांच से

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 48 के तहत राज्य सरकार को राजस्थान की न्यासों (ट्रस्टों) की कार्यप्रणाली की जांच के अधिकार हैं। यदि इस जांच में वाकई ट्रस्ट द्वारा नियमों की पालना में अनदेखी या अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे न्यासों को भंग करने का अधिकार है।

ऐसे में राज्य सरकार न्यास के अधीन संस्थानों व संपत्तियों की देखरेख के लिए स्थानीय स्तर की समितियां बनाने का अधिकारी भी रखती हैं। यदि सिरोही देवस्थान बोर्ड में वाकई नियम पालना में कमी पाई जाती है तो इसे भंग करके इसके अधीन आने वाले सिरोही के सारणेश्वर मंदिर, मूंगथला के मंदिर, माउण्ट आबू के अधर देवी और अचलगढ़ मंदिर, आबूरोड के ऋषिकेश स्थित भद्रकाली व विष्णु मंदिर जैसे जिले के बड़े मंदिरों विकास के लिए स्थानीय स्तर की समितियां बनाई जा सकती हैं

विधानसभा में विधायक लोढ़ा के सवाल के लिखित जवाब में देवस्थान मंत्री ने बताया था कि सिरोही के देवस्थान बोर्ड से मंदिरों के विवाद की तीन जनहित याचिकाएं राजस्सथान उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं

जिला कलक्टर ने मंदिरों की स्थिति के लिए भेजेे हैं पत्र

लोढ़ा द्वारा सवाल के जवाब में देवस्थान मंत्री ने बताया कि सिरोही के देवस्थान बोर्ड के अधीन मंदिरों की स्थिति को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों व अन्य जांचों के आधार पर जिला कलक्टर ने समय समय पर पत्र भी दिए।

अब राज्य सरकार ने जिला कलक्टर से देवस्थान बोर्ड सिरोही के आय-व्यय की जांच के आदेश दिए हैं।

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