पंचायतीराज चुनाव-2021: जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित
सिरोही 06 अगस्त, हरीश दवे । राज्य निर्वाचन आयोग ने सिरोही के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में होने वाने चुनाव के लिए 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना करवाई जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। इस संबंध में कलैक्ट्री परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी हाॅल में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कालूराम खौड की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनाव कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 गाईड लाईन की विस्तार से जानकारी दी गई।
चुनावी रैली और सभाओं पर प्रतिबंध, घर-घर जाकर हो सकेगा प्रचार
श्री खौड ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सब प्रकार की चुनावी रैली, आम सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल 5 समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए मतदान के समय में बढ़ोतरी करते हुए मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तय किया गया ह। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए भी उम्मीदवार को 1 दिन अतिरिक्त दिया गया है, ताकि भीड़ से बचते हुए आवेदन किया जा सके।
11 अगस्त से नामांकन प्रांरभ, 18 तक नाम वापसी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तीनो चरणों के चुनाव के लिए 11 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र 16 अगस्त 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 15 अगस्त को (रविवार) को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुुत नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 17 अगस्त को की जाएगी, जबकि 18 अगस्त अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण आबूरोड व रेवदर के लिए 26 अगस्त (गुरूवार), द्वितीय चरण सिरोही व पिंडवाडा के लिए 29 अगस्त (रविवार) और तृतीय चरण शिवगंज के लिए 1 सितंबर (बुधवार) को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्र्रातः 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। प्रमुख, प्रधान का चुनाव 6 सितंबर (सोमवार) को जबकि उप प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर (मंगलवार) को होगा।
कोविड दिशा-निर्देशों की होगी कड़ाई से पालना
चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाए।
अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा
चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं एवं कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000 रुपए एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की हुई है।
अनुमति से ही हो सकेगा प्रचार
चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ट अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से हो सकेगा मतदान
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इन 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं।
बैठक में तहसीलदार ( भू.अ.) नवलकिशोर माली, इण्डियन नेशनल काॅग्रेस से मुनव्वर हुसैन, भारतीय जनता पार्टी से नारायण देवासी व बलवत कुमार, बहुजन समाज पार्टी से परबतराम , अति0 प्रशासनिक अधिकारी रतनसिंह मौजूद थे।