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विधायक लोढ़ा ने मॉडल शॉप आवंटन पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा पत्र

संयम लोढ़ा ने कहा, संशोधन न्यायोचित नही होकर किसी संस्था या व्यक्ति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने की ओर इंगित करता प्रतीत होता है।

सिरोहीवाले ब्यूरो ऑफिस
हरीश दवे

शिवगंज। राज्य सरकार की ओर से आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 20022-23 एवं वर्ष 2023-24 में राज्य में मॉडल शॉप का आवंटन लाइसेंस फीस के आधार पर किये जाने का प्रावधान पर विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाते हुए इसे किसी संस्था या व्यक्ति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने वाला कदम बताया है। इस संबंध में विधायक लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर इस पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

विधायक लोढ़ा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया है कि आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 20022-23 एवं वर्ष 2023-24 में राज्य में मॉडल शॉप का आवंटन लाइसेंस फीस के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान राजस्व अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता प्रतीत हो रहा है। चूंकि आबकारी नीति में राज्य भर में आवंटित की गई मदिरा की खुदरा दुकानात की वार्षिक गारंटी निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार प्रत्येक मंदिरा दुकान के अनुज्ञाधारियों को निर्धारित लक्ष्य तक मदिरा उठाव करना आवश्यक होता है, जिससे राजस्व अर्जन सुनिश्चित होता है।
मॉडल शॉप की कोई वार्षिक गारंटी नहीं

विधायक ने बताया कि आबकारी नीति में इन मंदिरा दुकानों के अलावा जो मॉडल शॉप आंवटित की जा रही है, उनकी कोई वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित नहीं है। जबकि इनके लिए मात्र लाइसेंस फीस का प्रावधान है, जो कि अन्य मंदिरा दुकानों की वार्षिक गांरटी राशि की तुलना में अत्यल्प है। जिससे राजस्व अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मॉडल शॉप के लोकेशन में बदलाव क्यों --
विधायक ने पत्र में बताया कि मॉडल शॉप के आवंटन एवं संचालन के लिए आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर की ओर से 1 मार्च 2022 को जारी किए गए दिशा निर्देशो में मॉडल शॉप की लोकेशन के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि मॉडल शॉप स्थानीय निकाय की ओर से अनुमोदित शॉपिंग मॉल अथवा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अनुमत होगी। मॉडल शॉप के लिए राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से एमएसटीसी पोर्टल पर 3 मई 2022 को ई- निलामी के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की गई। उसके पश्चात् मदिरा दुकानात का आवंटन आरएसबीसीएल किया गया। आरएसबीसीएल की ओर से 26 मई 2022 को मॉडल शॉप के संचालन के लिए दिशा निर्देशा जारी किए गए। इनमें भी मॉडल शॉप के लोकेशन के लिए यह प्रावधान है कि मॉडल शॉप स्थानीय निकाय की ओर से अनुमोदित शॉपिंग मॉल अथवा कॉमर्शियल काम्पलेक्स में ही अनुमत होगी। इसके करीबन एक माह पश्चात् आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर ने 28 जून 2022 को जारी आदेश में मॉडल शॉप के लोकेशन के लिए किए प्रावधानों में संशोधन कर मॉडल शॉप स्थानीय निकाय की ओर से अनुमोदित शॉपिंग मॉल अथवा कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में अनुमत होगी,के स्थान पर स्थानीय निकाय / यू.आई.टी विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में अनुमत व्यवसायिक सडक़ों पर स्थित शॉपिंग मॉल अथवा कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में अनुमत होगी कर दिया गया। इस प्रकार मॉडल शॉप को ई-नीलामी द्वारा आवंटित कर देने के पश्चात् पूर्व के प्रावधानों में किए गए संशोधन न्यायोचित नही होकर किसी संस्था / व्यक्ति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। इस प्रकार के अनावश्यक संशोधनों से राजस्व अर्जन के कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को मिलेगा बढ़ावा--
विधायक लोढ़ा ने सिरोही जिले के आबूरोड शहर में आवंटित मॉडल शॉप का उदाहरण देते हुए बताया है कि 3 मई 2022 को आयोजित ई-नीलामी में रिद्धी-सिद्धी हाउसिंग प्रा. लि., जयपुर के नाम से आरएसबीसीएल की ओर से आवंटित की गई। इसके पश्चात् मॉडल शॉप के लोकेशन संबंधित नियमों में किए गए संशोधन के पश्चात इस दुकान का लोकेशन आबूरोड-आबूपर्वत मार्ग पर पूर्व में संचालित अन्य मंदिरा दुकान आबूरोड तलहटी के पास में स्वीकृत करवाया गया। विधायक ने बताया कि यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मॉडल शॉप की लाईसेंस फीस मात्र रुपये 16.30 लाख है, जबकि उक्त स्थान पर पूर्व में संचालित मदिरा खुदरा दुकान आबूरोड तलहटी की वार्षिक गारंटी राशि रूपये 10.23 करोड़ है। जिससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा एवं राजस्व अर्जन में प्रतिकूल प्रभाव होगा। इस प्रकार के उदाहरण राज्य में अन्य जिलों में भी होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार आबकारी नीति में पूर्व में आवंटित की गई गारंटी शुदा मदिरा खुदरा दुकानात के अतिरिक्त बिना गारंटी की मॉडल शॉप का प्रावधान उचित प्रतीत नहीं होता है। आबकारी नीति में उल्लेखित मॉडल शॉप को राजस्थान राज्य स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित किया गया। इन मॉडल शॉप को आरएसबीसीएल द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से सह भागीदारों को आंवटित कर संचालन के लिए उपलब्ध करवाया गया, यह प्रक्रिया उचित नहीं हैं।

आरएसबीसीएल को नियंत्रण देना उचित नहीं--
विधायक लोढ़ा ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बताया कि राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड स्वयं आबकारी विभाग से अनुज्ञापत्र प्राप्त कर मंदिरा के क्रय भण्डारण एवं वितरण का कार्य करता है। ऐसे में मॉडल शॉप के लिए नियंत्रण आरएसबीसीएल को दिया जाना उचित नहीं है। आबकारी विभाग प्रदेश में मदिरा दुकानात के संचालन का कार्य स्वयं अपने स्तर पर अनुज्ञाधारियों के माध्यम से करता आ रहा है एवं एक केन्द्रिकृत नियंत्रण व्यवस्था से राजस्व हित के मामलों में आवश्यकता पडने पर उचित निर्णय त्वरित गति से लिए जा सकते है। इस प्रकार आबकारी नीति वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मॉडल शॉप के लिए किए गए प्रावधान,मॉडल शॉप के आवंटन की प्रक्रिया एवं आवंटन के पश्चात् दुकान के लोकेशन के नियमों में बिना उचित कारण के परिवर्तन करना सही प्रतीत नहीं होता है।

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