कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की रोकथाम के लिए के लिए आदेश जारी
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
प्रशासन हुआ सख्त किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी
कोविड-19 बीमारी एंव संक्रमण फैलने की रोकथाम हेतु आदेश जारी कर निर्देश दिए कि समस्त होटल, गेस्ट हाउस, पर्यटकों के अन्य ठहरने के स्थलों की विस्तृत जांच की जावे। ऐसे व्यक्ति जो विदेशी पर्यटक है या अन्य राज्य का हो तथा स्थानीय व्यक्ति जो विदेश या अन्य राज्य से 10 मार्च, 2020 के बाद आया है उसकी सूची तैयार कर प्रेषित करें। अगले एक माह तक आयोजित होने वाले मेलों, आयोजन जुलुस, धार्मिक स्थल आदि की सूचि तैयार कर उनको आग्रह कर बंद करवाने की कार्यवाही करें ताकि लोग एकत्रित न हो।
जिले में किसी भी कस्बे, ग्राम में कोई भी स्थानीय निवसी जो विदेश या अन्य राज्य से इस माह में 10 मार्च, 2020 से लेकर अब तक आया हो उनकी सूचना पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच तुरन्त अपने क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी को प्रेषित करें। सूची प्राप्त कर चिकित्सा विभाग को तुंरत अवगत कराकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे तथा सूची से एवमं की गयी कार्यवाही से जिला प्रशासन को अवगत करवाया जावे। कोरोना वायरस बाबत् उपखण्ड कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति तहसील कार्यालय, नगर परिषद, नगर पालिका कार्यालयों में तुरन्त कंट्रोल रूम सातों दिवस चैबीस घंटे शुरू किया जावें एवमं स्थापित कंट्रोल रूम के नम्बर का प्रचार-प्रसार किया जाए। कोरोना कन्ट्रोम रूम में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। मेडिकल स्टोर पर किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की भी कालाबाजारी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे। होम अलगाव एवं संगरोध की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जावे। चिकित्सा विभाग द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों की सूचना प्राप्त कर आदेश जारी कर संबंधित उपखण्ड मजिस्टेट से धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत होम अलगाव एवं संगरोध हेतु आदेश जारी करवाकर संबधित के घर के बाहर चिपकाये जाऐगें।
कोरोना वायरस की एडवायजरी में एवं धारा 144 के सबंध में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जनता को प्रत्येक ग्राम स्तर तक उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, आयुक्त अधिशाषी अधिकारी के वाहनों से जानकारी दी जावे। नगर पलिका क्षेत्र में घर-घर कचरा एकत्रित करने वाले वाहन से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमोदित अपील का प्रचार-प्रसार करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से यह अपील की जाए कि घर पर ही रहें। भीड़ में जाने से बचे। अपने आस पास के क्षेत्र में विदेश अथवा जिले का कोई भी व्यक्ति 10 मार्च, 2020 के बाद बाहर से आया है अथवा सर्दी खांसी या जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो इसकी सूचना तुरन्त जिला कंट्रोल रूम के नम्बर 02972-225327 या एएनएम, आशा एवं विकास अधिकारी व सरपंच को दें। शहर राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य जगहों पर संचालित रेस्टोरेंट, खाने की होटल, आदि में व्यक्तियों को बैठाकर खाना खिलाना बन्द हो यह सुनिश्चित करें। सभी उपखण्ड अधिकारी शिक्षा विभाग से कर्मचारियों की नियुक्ति कर घर अलगांव एवं संगरोध में रखे व्यक्तियों की सातों दिवस चैबिस घंटे निगरानी करावें कि वे लोग किसी भी हालात में बाहर नहीं निकले। निर्देशो की पालना नहीं करने पर मरीज एवमं परिवारजन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। सभी राजकीय कार्यालयों, अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों, केन्द्रीय जेल , उप कारागृहों, समस्त चिकित्सा संस्थानों, बैंको के परिसर रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड के परिसर में 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइड सोल्युशन से फर्श, रेलिंग, कुर्सियां दरवाजे व अलमारियों के हत्थो, मेज, सीढीयों आदि को प्रतिदिन पोंछकर (मोपिंग) लगवान सुनिश्चित करें। कोई व्यक्ति होम अलगांव किये जाने के पश्चात यदि जन सामान्य में सम्मिलित हो तो आसानी से पहचाना जा सके, इस हेतु इन्हें होम संगरोध में रखे जाने के दौरान बायें हाथ की हथेली के पीछे यदि बायां हाथ नहीं हो तो दायें हाथ की हथेली के पीछे चुनाव कार्य में प्रयोग किये जाने वाली अमिट स्याही से नीचे अंकितानुसार मुहर लगाये जाने के निर्देश दिये जाते है। केन्द्रीय कारागृह, सिरोही एवं उप कारागृह, आबूरोड़ में सभी कैदियों की स्की्रनिंग की जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जावे। सभी जेलों में एक एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जावे। अध्यापकों को कोरोना वायरस के बारे में सावधानी के बारे में प्रचार - प्रसार हेतु नियुक्त करें। जिला सिरोही में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्गो पर चैक पोस्ट स्थापित की जावे। चैक पोस्ट पर एक कांस्टेबल, एक पटवारी, एक मेडिकल टीम की नियुक्ति सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जाएगी। चैक पोस्ट पर नियुक्त टीम जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच निर्धारित प्रपत्र अनुसार करेगी एवं प्रतिदिन जांच किए हुए प्रपत्र सबंधित ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पेश करेगी जो प्रपत्रों का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करेंगें एव सूचना जिला प्रशासन को भी प्रेषित की जावें। ग्राम विकास अधिकारी अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी की सहायता से सम्पूर्ण निगरानी रखेगें एवं विदेश एवं जिले से बाहर खांसी, सर्दी, बुखार, एव जुकाम से पीड़ित आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार को देगें। जानकारी नहीं देने की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अम्ल में लायी जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी तृतीय श्रेणी शिक्षक, एएनएमए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम के माध्यम से सम्पूर्ण निगरानी रखेंगे एवं विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी देंगें। किसी भी लापरवाही की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जायेगी।
प्रभारी अधिकारियो का सौपी जिम्मेदारी
इसी प्रकार राज्य सरकार द्धारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं उपाय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था के जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने आदेश जारी कर जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा, अति. जिला कलक्टर रिछपालसिंह बुरडक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ, समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, नगरपरिषद आयुक्त एवं नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी , परिवहन, रसद, चिकित्सा, शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियो को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यो की जिम्मेदारी सौपी है। उन्होंने समस्त अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभवी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कन्ट्रोल रूम स्थापित नम्बरों की सूचि
कोरोना वायरस -19 जिला, उपखंड, तहसील, ब्लाॅक स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है। जिनमें जिला नियंत्रण कक्ष -02972-225327, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 02972-222259, .उपखण्ड कार्यालय, आबूपर्वत -02974-238489 , उपखण्ड कार्यालय, सिरोही-02972-222220 , उपखण्ड कार्यालय, षिवगंज -02976-270717 , उपखण्ड कार्यालय, पिण्डवाडा -02971-280300 , उपखण्ड कार्यालय, रेवदर 02975-282220 , परिवहन कार्यालय, आबूरोड- 9828280101, 7222065000 एवं परिवहन कार्यालय, सिरोही- 9414134111, 9928321935, तहसीलदार सिरोही, 02972-221216, तहसीलदार षिवगंज 02976- 270649, तहसीलदार पिंडवाडा 02771-280300 , 9928437916, तहसीलदार आबूरोड 9413045542, तहसीलदार रेवदर 02975-282220, विकास अधिकारी सिरोही 02972-222230, विकास अधिकारी षिवगंज 941319727, विकास अधिकारी पिंडवाडा 9660223653, विकास अधिकारी आबूरोड 8290169891, विकास अधिकारी रेवदर 9269997776, नगर परिशद सिरेाही 02972-222123, नगरपालिका माउंट आबू 02974-235900, नगरपालिका पिंडवाडा 02971-282270, नगरपालिका षिवगंज 02976-270113 एवं नगरपालिका आबूरोड 9783043024 है।
नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी नियुक्त
इसी प्रकार जिला कलक्टर कार्यालय में स्थापित जिला नियंत्रण कक्ष के नम्बर 02972-225327 है इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी कृशि विभाग (आत्मा परियोजना) के उप निदेषक डाॅ. प्रकाष गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जिनके मोबाइल नम्बर 9414152329 है।
जिला कलक्टर हुए मीडिया कर्मियों से रूबरू
इसी परिपे्रक्ष्य में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद एवं जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने आज मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए करोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की एवं सकारात्मक प्रचार-प्रसार के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बेवजह भ्रामक प्रचार सोषल मीडिया व अन्य तरीको से नहीं हो इसका ध्यान रखा जाए ताकि आम जन में किसी तरह की भ्रामकता नहीं फैले। उन्होंने बताया कि कारोना वायरस सक्रमण के बचाव के लिए उठाए जा रहें कदमों के तहत जिले में लगाई गई 144 धारा में किसी भी तरह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेगे और 31 मार्च तक यह धारा प्रभावी रहेगी, साथ ही कुछ आवष्यक सेवाओं को छोडकर शेष दुकाने, प्रतिश्ठान, संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से किराना , मेडिकल, फल सब्जी, डेयरी , पेट्रोल पम्प, एटीएम, बैक, पोस्ट आॅफिस, गैस एजंेसी आदि खुले रह सकेगे। जिला कलक्टर ने बताया कि इस संबंध में समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देष दिए गए है कि कोरोना वायरस सक्रमण के बचाव के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें और लोगो को घर में रहने के लिए कहें। जिला कलक्टर ने बताया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए , मुख्यमंत्री के इस निर्देश की पालना में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की स्थानीय भामाषाह व अन्य द्धारा व्यवस्था की जाएगी, जिससे की कोई व्यक्ति भूखा न रहें। उन्होंने बताया कि जिले की सीमा में आने वाले आगन्तुकों पूरा पता एवं उनके स्वास्थ्य की पूर्ण जांच के उपरांत ही उन्हें जिले में प्रवेष दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए षिवगंज, मंडार, मावल, मोरस इन सीमाओं के जरिये ही प्रवेष कर सकेगें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्धारा पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली फरवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंषन 31 मार्च से पहले ही उनके खाते में पहुंच जाएगी इसी प्रकार मार्च की पेंषन अपे्रल माह के पहले सप्ताह में प्रदान की जाएगी।
जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने जिले में कानून एवं षांति व्यवस्था कें बारें में जानकारी देते हुए जिले में लगी हुई 144 धारा एवं कानून के तहत की अन्य व्यवस्थाओं , सील की गई सीमाओं व आने जाने के लिए खुली रखी गई सीमाओं की जानकारी दी। अति0 जिला कलक्टर रिछपालसिंह बुरडक ने भी अपील की है कि अधिक जरूरी कार्य से ही घरो से बाहर आए अन्यथा अनावष्यक बाहर नही आए , मंदिर , शादी समारोह व अन्य स्थानों पर समूह के रूप में एकत्रित नहीं हो।