By Sirohiwale
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही | अति. जिला कलक्टर गितेश श्रीमालवीय ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सिरोही जिले में केरल व महाराष्ट्र से आने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर जांच रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि कोविड-19 टेस्ट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। इन राज्यों से आने वाले समस्त नागरिकों की जांच के लिए मण्डार एवं मावल पर चैकपोस्ट स्थापित की गई है। इन चैकपोस्ट पर सिरोही जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों की पहचान दस्तावेज की जांच की जाएगी। समस्त नागरिक अपने पास आधारकार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान पत्र साथ में रखेंगे।
यदि कोई व्यक्ति बिना कोविड-19 टेस्ट करवाऐ जिले में प्रवेश करता है तो तुरन्त उसे होम क्वाटाईन कर उसका टेस्ट करवाया जाएगा साथ ही राजस्थान महामारी एक्ट एवं आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है।