कर्मियों का प्रतिषेध एवं पुर्नवास अधिनियम 2013 के संबंध में बैठक आयोजित
खास खबरBy Sirohiwale
सिरोही, हरीश दवे | हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों का प्रतिषेध एवं पुर्नवास अधिनियम 2013 के संबंध में बैठक सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।
बैठक दौरान जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिये कि जिले के समस्त नगर निकायों में आवश्यक रूप से सीवरेज टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों का नाम व मोबाईल नं. सूचना पट्ट पर अंकित करें जिससे आम जन को राहत प्रदान हो सकें। साथ ही निकाय को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था को संक्रमण रहित तथा सफाई कार्मिकों के लिए दस्ताने तथा सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिये। नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार कचरा पात्र की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से सम्र्पक कर नगर परिषद् में कार्यरत सफाई कार्मिकों की स्वास्थ्य जांच प्रत्येक 6 माह में करवाई जाये। ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले के समस्त नगर परिषद्/नगर पालिका को पत्र जारी कर अपने अपने कार्यालय में 54 प्रकार के उपकरणों की सूची अनुसार उपकरणों की व्यवस्था हेतु पत्र जारी करें ।
ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तृत योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में जिले में सर्वे करवाया गया था ।
मनोनीत सदस्य तेजाराम द्वारा बैठक में सुझाव दिये वाल्मीकि समाज के कल्याण एवं शिक्षा हेतु राज्य सरकार से योजनाओं का लाभ वंचित वाल्मीकि समाज को दिलवाने का आग्रह किया जिस पर जिला कलेक्टर महोदय ने नगर परिषद् के आयुक्त निर्देश दिये कि वाल्मीकि समाज हेतु सामुदायिक भवन की व्यवस्था की कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे वाल्मीकि समाज सामाजिक स्तर के आयोजन किया जा सकें।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र पुरोहित, लीड बैंक आॅफिसर दयाराम, नगर परिषद् आयुक्त महेन्द्र सिंह एसआई महावीर कुमार घारू, जिला परिषद् से चांदू खाॅं, मनोनीत सदस्य हिना वाघेला, हेमन्त ओझा समेत आदि उपस्थित थे।