By Sirohiwale
सिरोही न्यूज़ ब्यूरो
रिपोर्टिंग हरीश दवे
सिरोही ज्ञापन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को बताया कि 12 दिसंबर 2019 को जो ’’नागरिकता संशोधन विधेयक’’ (ब्।ठ) भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है और जो अब अधिनियम बन चुका है।
हम उसका समर्थन करते हैं यह राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय है तथा किसी भी भारतीय नागरिक के विरुद्ध नहीं है। यह अधिनियम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, सीख, पारसी और ईसाइयों के लिए है, जो वर्षों से धर्म के आधार पर विभाजन के समय से दंश झेल रहे हैं।
इस अधिनियम के आने से इन लोगों को राहत मिली है। हमारे साथ-साथ समस्त हिंदुस्तान की जनता इसका समर्थन करती है। यह भारतीय जनता पार्टी के 2014 व 2019 के घोषणा पत्र में भी था, राष्ट्रपति महात्मा गांधी और कई स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा में भी प्रभावित होकर यह संशोधन अधिनियम पारित करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ इसका समर्थन करती है।
भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा एवं उच्च सदन राज्यसभा में इस देश में पिछले 64 वर्षों से अटका हुआ ’’नागरिकता संशोधन विधेयक’’ पारित होने पर इस महत्वपूर्ण एवं बहुप्रतीक्षित कदम उठाने के लिए आपको अभिनन्दन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस अधिनियम का पूर्ण समर्थन करते है।