मोडिफाईड लाॅक डाउन के आमजन के जानने योग्य मुख्य बातें - जिला कलेक्टर
कोरोनावायरसBy Sirohiwale
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही कोविड-19 (कोरोना वायरस) के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन की अवधि को 03 मई 2020 तक बढाए जाने के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जिला कलेक्टर ने जानकारी देकर अवगत कराया कि लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है लेकिन आमजन केवल अतिआवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहंे। अनुमत कार्यों के लिये ही आमजन को कार्य स्थल पर जाने एवं पुनः आने की अनुमति होगी तथा कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाये अथवा मुंह ढके घर से बाहर नहीं निकलेगा, अन्यथा उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा। जिले में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 यथावत लागू रहेगी जिसके अन्तर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ आवागमन व एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि विवाह एवं अत्येष्टि जैसे कार्यक्रम उपखंड अधिकारी की अनुमति से किये जा सकेंगे जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे व एक कस्बे /गंाव से दूसरे कस्बे/ गांव में वाहनों का आवागमन बगैर पास के अनुमत नहीं होगा। दुपहिया वाहन पर एक एवं चैपहिया वाहन पर एक चालक एवं पीछे की ओर एक व्यक्ति ही अनुमत होगा। निर्माण कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमत उद्योगों पर श्रमिकों को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/ फैक्ट्री के मालिक की रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी।
जिला कलेक्टर ने बताया कि गैर अनुमत दुकानों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों के खुलने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। महानरेगा एवं भवन निर्माण के कार्य एवं खेत खलिहानों एवं पशुपालन से संबंधित के कार्य अनुमत रहेंगे। उक्त समस्त अनुमत कार्यों में सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पूर्णतया पालन करना होगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।