By Sirohiwale
सिरोही ,9 मई। वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर उपखण्ड क्षेत्र आबू पर्वत के आबू पर्वत क्षेत्र में ड्रोन संचालन को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण आबू पर्वत क्षेत्र में संपूर्ण रूप से निषेध किया गया है।
उपखंड मजिस्ट्रेट डॉ अंशु प्रिया ने सभी ड्रोन संचालको/ धारको को निर्देशित किया है कि वे उनके द्वारा धारित ड्रोन को तत्काल प्रभाव से संबंधित / निकटतम पुलिस थानों में आज ही जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी संचालक / धारक के द्वारा ड्रोन जमा नहीं करवाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।